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सीवीसी के बारे में

सीवीसी अधिनियम 2003 आयोग को सभी मंत्रालयों/विभागों/निगमों/केंद्रीय उपक्रमों से रिपोर्ट, विवरणियाँ और विवरण माँगने की शक्ति देता है ताकि आयोग मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों में सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्य की सामान्य जाँच और निरीक्षण करने में सक्षम हो सके। आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तिमाही के लिए चल रहे अनुबंधों के संबंध में तिमाही वाले महीने के 15वें दिन तक तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, सीटीई संगठन किसी भी आकार के अनुबंधों की जांच कर सकता है, फिर भी संसाधनों की सीमा को ध्यान में रखते हुए, यह आम तौर पर केवल बड़े मूल्य के अनुबंधों की जांच करता है

सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग)