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आवास वित्‍त एक नजर में

वित्त सलाहकार (आवास) विंग विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित फ्लैटों और दुकानों की लागत निर्धारण से संबंधित कार्य करती है। यह विंग मुख्य रूप से फ्रीहोल्ड में रूपांतरण के लिए "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए लीजहोल्ड आवंटन के मामले में बकाया राशि की गणना से संबंधित कार्य देखती है। आवास विभाग को पंजीकरण राशि, अतिरिक्त जमा, 50% ओटीएम शुल्क आदि से संबंधित सभी रिफंड का वितरण विंग द्वारा किया जाता है। आवास परियोजनाओं का प्रारंभिक अनुमान (पीई) और संशोधित प्रारंभिक अनुमान (आरपीई) विंग के दायरे में आता है।