आबंटन संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 

उ.- आवासीय भूमि के आवंटन की प्रक्रिया के विभिन्न विवरण दि. वि. प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कृपया यहां क्लिक करें और आवासीय संपत्तियों पर जाएं।

उ.- इच्छुक क्रेता को नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता है। जिसकी तिथि एवं समय प्रमुख समाचार-पत्रों में अधिसूचित की जाती है।

उ .आवंटन का कोई अन्य तरीका उपलब्ध नहीं है।

उ. इच्छुक क्रेता को नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता है। जिसकी तिथि एवं समय प्रमुख समाचार -पत्रों में अधिसूचित की जाती है।

उ. आवंटन का कोई अन्य तरीका उपलब्ध नहीं है। अब औद्योगिक प्लॉट  के आवंटन का तरीका नीलामी है।

उ . स्थानीय शॉपिंग सेंटर, सुविधाजनक शॉपिंग सेंटर आदि में निर्मित दुकानों का आवंटन ई-निविदा/ई-नीलामी के माध्यम से किया जाता है। तथापि, आरक्षण की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों , भूतपूर्व सैनिकों आदि को आबंटन आवेदन आमंत्रित करके किया जाता है और पूर्व निर्धारित दर पर ड्रा निकाल कर आवंटित किया जाता है।

उ. राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19.4.2006 के अनुसार, धार्मिक और सामाजिक -सांस्कृतिक को छोड़कर सभी आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाता है। यहां क्लिक करें

उ.- जहां तक ​​धार्मिक श्रेणी और सरकार को आवंटन का संबंध है, यह बताया जाता है कि कोडल औपचारिकताएं पूरी करने और भूमि उपयोग स्वामित्व की स्थिति और मुकदमेबाजी की स्थिति की पुष्टि होने के बाद सोसायटी/अर्धसरकारी  और सरकारी एजेंसियों के पक्ष आबंटन किया जाता है।

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उ . योजना विवरणिका (स्कीम ब्रॉशर) में भुगतान शर्तों का उल्लेख किया गया है।

उ. - औद्योगिक सम्पदा के लिए भवन निर्माण गतिविधियों को एमसीडी को अंतरित कर दिया गया है इसलिए अनधिकृत निर्माण की देखभाल एमसीडी द्वारा की जाती है।

उ. हाँ। वह पट्टा विलेख की बहाली के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि उन उल्लंघनों को समाप्‍त कर दे, जिनके लिए पट्टा रद्द किया गया था।

उ . लीज डीड की बहाली के अनुरोध को केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब उल्लंघनों के लिए लीज को रद्द कर दिया गया था उन उल्‍लंघनों को समाप्‍त किया जाए और यूनिट अंडरटेकिंग के रूप में सहमति दे कि वह बहाली शुल्क सहित सभी लागू दंड शुल्क का भुगतान करेगी।

उ. - जहां भी जिन उल्लंघनों के लिए पट्टा रद्द किया गया था, उन्‍हें हटाया नहीं गया है, उस स्थिति में लीज डीड की बहाली के लिए इकाई के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उ. दुरुपयोग शुल्क माफ नहीं किया जा सकता है। हालांकि परिपत्र दिनांक 4.8.15 के अनुसार दुरुपयोग शुल्क में कुछ छूट का प्रावधान उपलब्ध है। छूट की राशि उस श्रेणी पर निर्भर करेगी जिसमें कोई मामला आता है। यहां क्लिक करें

उ. यदि मूल आबंटिती और क्रेता के बीच कोई हक विवाद है, तो उसे अदालत के माध्यम से निपटाने की आवश्यकता है।

उ . कंपोजिशन शुल्क के भुगतान करने पर निर्माण पूरा करने के लिए समय में 31.03.2016 तक विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। यहां क्लिक करें

उ. साझेदारी फर्म में, यदि कोई नया भागीदार प्रवेश करता है या मौजूदा भागीदारों में से एक साझेदारी फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है और वह परिवार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस प्रकार अंतरित शेयर पर यूईआई लागू होगा।

उ . कंपनी के मामले में, यूनिट को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित शेयर धारकों/ग्राहकों के परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यदि कोई भी शेयर परिवार की परिभाषा से बाहर स्थानांतरित हो जाता है, तो यू ई आई इस प्रकार स्‍थानांतरित शेयर पर लागू होगा।